Haryana News: हरियाणा रेरा ट्रिब्यूनल का बडा फैसला, हाईवे पर बने ओल्ड राव होटल पर चलेगा बुल्डोजर

Haryana News: हरियाणा रेरा ट्रिब्यूनल ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। जिसके चलते दिल्ली जयपुर हाईवे पर कापडीवास के पास बने आल्ड राव होटल को बुलडोजर चलाने के आदेश दिए है। अब देखना यह है कि हरियाणा रेरा ट्रिब्यूनल के आदेश की पालना होती है या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है।
जानिए क्यों किया ऐसा: बता दे यह निर्णय लाल सिंह यादव बनाम हरियाणा राज्य (अपील संख्या 17/2021) के मामले में सुनाया गया है। ट्रिब्यूनल ने जांच में यह मिला है कि यह ढाबा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्रतिबंधित नियंत्रित क्षेत्र के रूप में नामित भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। इसने “ज़ोनिंग-लॉ” अनुपालन नहीं किया था। यानि नियमों सरेआम धज्जिया उडाई गई है।
कोट केस से आया निर्णय: बता दे इसका लेकर हरियाणा सरकार व होटल मालिक की ओर से जारी था। अभी हाल में आए केस से चलते भूमि-उपयोग नियमों का उल्लंघन करने पर हाईवे पर बने में पुराने राव ढाबे को हटाने यानि ढहाने का आदेश दिया है।
आग की तरफ फेली सूचना: जैसे ही लोगो को पता चला कि हाईवे पर बने होटल को रेरा ने हटज्ञने के आदेश दिए है तो यह सूचना आग की तरह फैल गई। क्यों कि ओल्ड राव होटल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे में इस होटल को बार में खबर को सुनकर चौक गए है।
ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम के जिला नगर नियोजन (डीटीपी) के प्रवर्तन विंग को 27 जनवरी, 2025 को निर्देश देते हुए कहा कि यह अनधिकृत संरचना 90 दिन के अंदर – अंदर हटाई जाए और भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर रिपोर्ट सौंपी जाए।
ट्रिब्यूनल ने 18 अगस्त, 2021 के अपने पहले के आदेश को बरकरार रखते हुए फिर से पुष्टि की कि ऐसी संरचनाएं नियंत्रित क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करती हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए।
पहले भी तोड गए है कई होटल: हाईवे पर बने होटलों को पहले भी तोडा जा चुका है। ऐस में साफ जाहिर की कोर्ट के आदेश की पालना करना जरूरी है। बताया जा रहा है कि रेरा के आदेश को चैलेज करते हुए लालसिंह हाईकोर्ट में इसको लेकर दरबाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह है पुलिस प्रशासन अब इसको लेकर क्या कार्रवाई करेगा।